अपुष्ट पोस्ट समाचार वीडियो ना चलाएं कार्यवाही होगी
कलेक्टर ने कहा है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा कोरोनावायरस से संबंधित झूठी खबरें ,संदेश, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के तहत कोविड-19 के संबंध में जारी रेगुलेशन क्रमांक 5 में किए गए प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्त , संस्था ,संगठन किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यों का सत्यापन किए बिना कोई समाचार यह प्रमाणित संदेश, रयूमर का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचारित करता है तो ऐसे व्यक्ति का कृत्य अपराधिक श्रेणी में होकर उक्त रेगुलेशन के तहत दंडनीय होगा।