उज्जैन जिला दंडाधिकारी डॉ.आर .पी तिवारी ने उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सब्जी मंडियों में नीलामी तथा रिटेल व्यापारियों द्वारा दुकान एवं घर पहुंच सेवा के माध्यम से सब्जियों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में पतंगों के उड़ाये जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। *विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सब्जी क्रय- विक्रय तथा आकाश में पतंग उड़ाए जाने से कोरोना वायरस फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।