लॉकडाउन 3.0: जानें- 17 मई तक किस जोन में कितनी राहत और कहां मिलेगी छूट


गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 और हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। तो स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे ।



  • 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, तीसरी बार बढ़ा

  • लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा

  • मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, स्कूल सब बंद रहेंगे


कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में 2 चरणों में 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया जो 3 मई को खत्म हो रहा था। लेकिन इसके खत्म होने से 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने 2 और हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है ।


रेल-मेट्रो-हवाई सेवा, सब बंद
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 और हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। तो स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे।


साथ ही होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 17 मई तक मॉल, जिम और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। यह व्यवस्था सभी तीनों जोन में लागू रहेगी।


हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से छूट भी दी गई है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में थोड़ी राहत दी गई है।


कंटेनमेंट जोन को कोई रियायत नहीं
रेड जोन वाले क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों के पास आरोग्य सेतु एप डाउनलोड हो। कंटेनमेंट जोन में एप के जरिए सभी पर निगरानी रखी जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी।


साथ ही चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन जोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी।


स्कूल, कॉलेज और होटल भी बंद रहेंगे
सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन बंद रहेगा. साथ ही स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन; होटल और रेस्तरां; सार्वजनिक समारोह, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थलों भी बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी।


सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय अधिकारी विनियोग के तहत आदेश जारी करेंगे। स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखेंगे।


बच्चों और बुजुर्गों को अनुमति नहीं
सभी तीनों जोन में 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।


हालांकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन कन्टेंमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी।
रेड जोन में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स (जिले में और दूसरे जिलों में जाने वाली बसें), नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे।


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