लॉकडाउन 4.0 - उज्जैन शहर की नये गाइडलाइन

उज्जैन । शहर में किराना, नमकीन, ग्रॉसरी की होलसेल दुकानों से हो सकेगी होम डिलीवरी। खाद-बीज, दवाई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार भी घर पहुंच सेवा दे सकेंगे। उज्जैन में बाजार खोलने संबंधी प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी।


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन(म.प्र.)


क्रमांक- 1521/ए.डी.एम./रीडर-1/2020


उज्जैन, दिनांक: 19/05/2020


:: आदेश ::


उपरोक्त सेवाऐं/गतिविधियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ की जावेंगी :-


1. उपरोक्त उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंधित रेहगी।


2. उपरोक्त दी गई सेवाओं में संलग्न सर्वसंबंधित को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक समस्त वस्तुएँ यथा मास्क, सेनेटाइजर, हाथ धोने हेतु साबुन, हेण्डवॉश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।


3. सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर सर्वसबंधितों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं थूकते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति जुर्माने का भागीदार होगा। गुटखा, तम्बाकू, शराब आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


5. शासकीय निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री, निर्माण स्थल तक पहुचायें जाने की अनुमति होगी।


6. धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने, आरती/उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी/इमाम/पादरी/ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी।


7. सभी शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ संचालित किए जा सकेगें ।


8. कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी परिचय-पत्र अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास से कार्यालय तक आवागमन हेतु मान्य होगे। अर्थात् पृथक से लॉक डाउन पास की आवश्यकता नहीं होगी।


9. ड्यूटी पर तैनात शासकीय व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, केमिस्ट, चिकित्सकों एवं पेरामेडिकल स्टॉफ आदि को उनके निवास से कार्यस्थल तक आवागमन हेतु उनके परिचय पत्र मान्य होगे, पृथक से लॉक डाउन पास की आवश्यकता नहीं होगी।


10. सभी शासकीय कार्यालय, अनुमति प्राप्त उद्योग एवं अन्य कार्यस्थलों का नियमित सैनिटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।


11. सभी प्रकार के माल वाहक वाहन (भरे एवं खाली) के आवागमन की अनुमति रहेगी।


12. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य होगा।


13. न्यूनतम आवश्यक संख्या में कर्मचारियों/श्रमिकों से कार्य लिया जावेगा तथा यदि कर्मचारी/श्रमिक वाहन से लाये जाये तो वाहन को असंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा ।


14. कोविड-19 के लिये चिकित्सा प्रदान करने वाले चिन्हित नजदीकी अस्पताल की जानकारी कार्यस्थल पर रखा जाना अनिवार्य हैं।


15. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


16. यदि किसी व्यक्ति के संक्रमण से प्रभावित होने की सूचना/लक्षण दिखे तो उसे तत्काल आवश्यक चिकित्सा जांच हेतु शासन को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे ।


17. भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।


निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :-


1. ट्रेन और अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जिला बसों का परिचालन (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर) ।


2. व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय आवागमन (मेडिकल कारणों तथा गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त को छोड़कर) ।


3. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान ।


4. सभी होटल, रेस्टोरेंट (स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फंसे हुए व्यक्तियों, क्योरेंटाईन में रखे गए व्यक्तियों के उपयोग के अतिरिक्त) का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।


5. सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, सभागार आदि ।


6. सभी सामाजिक-राजनैतिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं अन्य सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन, धरना, प्रदर्शन, सभा, जुलूस, रैली, डी.जे. एवं तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आदि ।


7. पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग ।


8. सड़क, रोड़, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करना ।


9. सैलून एवं स्पॉ।


10. किसी व्यक्ति समूह, संस्था द्वारा किसी प्रकार धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर चलना एवं प्रदर्शन ।


11. किसी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्था या कोरोना से संबंधित झूठी अफवाह आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, आदि पोस्ट किया जाना ।


12. उज्जैन नगर निगम सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक निकलना प्रतिबंधित रहेगा ।


13. सायं 07:00 से प्रातः 07:00 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा ।


14. उज्जैन नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कृषि उपज मण्डी बंद रहेगी । अन्य तहसीलों में स्थित कृषि उपज मण्डियों के संचालन के संबंध में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी पृथक से आदेश जारी करेंगे।


15. जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पृथक से जारी किए जावेंगे, परन्तु आवश्यक शर्तों के साथ कृषि उपज मंडिया खोली जावेगी।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यंत लागू रहेगा।


उक्त जानकारी का पत्र नीचे सलग्न हैं ।


 



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