उज्जैन:- जिले में कोरोना संक्रमित मरीजो कि संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है उज्जैन ग्रीन झोन से रेड झोन में पुनः तब्दील हो जाने के कारण दशहत का माहौल बना हुआ है उज्जैन जिले के नागरिकों ने मॉस्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने के कोरोना संक्रमण फेल रहा है इसलिये उज्जैन शहर व ग्रामीण दोनों में कोरोना संक्रमण बहुत अधिक संख्या में वृद्वि हो रही है नागरिको में हड़कंप मचा हुआ है किन्तु आज स्वतंत्रता के पूर्व रात्रि में 16 मरीज उज्जैन जिले के ही पाजेटिव आने के कारण कोरोना का ब्लास्ट हुआ है
उज्जैन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महावीर खंडेलवाल के अनुसार 15 अगस्त को रात्रि में आयी उसमे उज्जैन शहर से 12 , बड़नगर से 01,नागदा से 02, महिदपुर से 02 कुल 16 मरीजो कि पॉजिटिव के रूप में पुष्टि हुई है। आज कुल 816 प्राप्त सैंपल में से 16 मरीज पॉजिटिव पाये गए हैं आज तक के उज्जैन जिले के पाजेटिव 1424 मरीज है आज की स्थिति में कुल उपचारित मरीज 191 है उसमे से 146 मरीज ऐसे है जिनमे कोरोना के लक्षण नही है एवं 43 मरीज जिनमे कोरोना के लक्षण है आज तक कोरोना वैश्विक महामारी से 76 मरीजो की मृत्यु हो चुकी है उज्जैन रेड जोन में आ चुका है एवं 08 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे है।
जाने पाजेटिव मरीज कहाँ कहाँ के हैं।
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रविवार 16 अगस्त को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा
उज्जैन 15 अगस्त। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी आदेशपर्यन्त प्रत्येक रविवार को जिला उज्जैन सीमा क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू किया गया है। लॉकडाउन नगरीय सीमा क्षेत्र में सोमवार प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। मॉर्निंग वॉक भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी । जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार लॉकडाउन में दूध डेयरी एवं दूध विक्रय की दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक व शाम में 6 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
इसी तारतम्य में 16 अगस्त रविवार को उज्जैन नगरीय क्षेत्र एवं जिले के सभी कस्बों में लॉकडाउन रहेगा।उक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, दूध/पेपर बांटने वाले तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन करने की जिले के सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।