उज्जैन:- उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजो कि संख्या विगत एक डेढ़ माह में से एक सप्ताह को छोड़ दे तो संक्रमण घट रहा था किंतु वर्तमान में दीपावली के त्यौहार के कारण बाजार में बड़ी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया एवं मास्क लगाना छोड़ दिया उसी का परिणाम है कि 1 सप्ताह से कोरोना संक्रमण निरंतर पिक की और जा रहा है यदि हां इसी गति से बढ़ता रहा तो अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी कोरोना संक्रमण नही फैले गाइड लाइन का पालन हम सभी को करना चाहिये, आज रात्रिकालीन में रिपोर्ट में 24 पाजेटिव आने के कारण कोरोना संक्रमण का हुआ है, उज्जैन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महावीर खंडेलवाल के अनुसार 25 नवंबर को रात्रिकालीन में आयी उसमे उज्जैन शहर के 17,एवं ग्रामीण क्षेत्र नागदा से 04, बड़नगर से 03, कुल 24 मरीज आर्थात 2.55 प्रतिशत के रेशो के अनुसार पॉजिटिव के रूप में पुष्टि हुई होकर है। आज कुल 940 प्राप्त सैंपल में से 24 मरीज पॉजिटिव पाये गए हैं आज तक के उज्जैन जिले के पाजेटिव 4141 मरीज है आज की स्थिति में कुल उपचारित मरीज 251 है उसमे से 148 मरीज ऐसे है जिनमे कोरोना के लक्षण नही है एवं 103 मरीज जिनमे कोरोना के लक्षण है आज तक कोरोना वैश्विक महामारी से 99 मरीजो की मृत्यु हो चुकी है उज्जैन रेड जोन में आ चुका है एवं 04 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे।
जाने पाजेटिव मरीज कहाँ कहाँ के हैं
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*कलेक्टर ने विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये* उज्जैन :-- कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने और आमजन के जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं :- • आदेश के तहत विभिन्न सामाजिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों में एक स्थान पर एक समय में 200 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। • विवाह हेतु चल समारोह में बैण्ड-बाजे के साथ केवल 50 व्यक्तियों को (बैण्ड पार्टी के वर्कर्स को छोड़कर) प्रोसेशन निकालने की अनुमति रहेगी। • ऐसे व्यक्ति जो मैरिज हाल/गार्डन/धर्मशाला के स्थान पर अपने घरों के आसपास खुले सार्वजनिक स्थान पर विवाह समारोह कर रहे हैं, उन्हें ऐसे स्थानों पर आम यातायात बाधित नहीं होने की शर्त पर विवाह समारोह आयोजित करने की छूट रहेगी। • विवाह समारोह कार्यक्रम अधिकतम केवल रात्रि 10 बजे तक ही आयोजित किये जायेंगे। • आयोजकों को विवाह एवं अन्य पारिवारिक संस्कार कार्यक्रम के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इस हेतु आयोजक को सम्बन्धित थाना में लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक होगा। • दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के लागू होने वाले अन्य प्रतिबंध (उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों को छोड़कर) पूर्ववत लागू रहेंगे। • जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवश्यक होने पर किसी पक्ष के आवेदन पर अपने-अपने क्षेत्र में सम्बन्धित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों सहित किसी कार्यक्रम में अन्य छूट प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे। • उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है तथा आगामी दो माह की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।